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Himachal Pradesh
Baki Himachal Baki Himachal मंडी. फास्र्ट ट्रैक कोर्ट मंडी के पीठासीन अधिकारी टीएस कायस्थ की अदालत ने दीपराम निवासी बाह सरकाघाट पर बाप की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इसके अलावा 5 हजार रुपए जुर्माना व इसे अदा न करने की सूरत में उसे एक साल की अतिरिक्त कैद का भी फरमान सुनाया है। वहीं आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत उसे 2-2 साल का साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 31 जनवरी 2008 को दीप राम व उसके पिता तेगू राम की आपस में किसी बात को पिता पर पत्थर से वार कर दिया था जिससे पिता की मौत हो गई थी।