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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बीड़ी-सिगरेट पीने वालों पर सख्ती से पेश आने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक हेल्पलाइन शुरू की है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-110-456 है।
इस नंबर पर देश के किसी भी हिस्से से सप्ताह के सातों दिन सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी-सिगरेट पीने वालों के खिलाफ जानकारी दी जा सकती है। यहां आने वाली शिकायतों की सूचना तत्काल संबंधित राज्य को दे दी जाती है, जो बीड़ी-सिगरेट पीने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है।
इस नंबर पर अब तक १६क्क् शिकायतें चुकी हैं। इस नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के अलावा धूम्रपान निरोधक कानून से संबंधित जानकारियां भी हासिल की जा सकती हैं। बता दें कि चंडीगढ़ देश का इकलौता स्मोक फ्री शहर है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली को 2009 तक तथा चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई को 2010 तक स्मोक फ्री करने की योजना बना रखी है। झारखंड और सिक्किम जैसे कुछ राज्य भी खुद को स्मोक फ्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार तामिलनाडु में ९,६४८ लोगों पर बीड़ी सिगरेट पीने पर जुर्माना लगाया गया। पूरे देश में यह संख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर दिल्ली रही, जहां ३ ,६७१ लोगों पर जुर्माना हुआ। चंडीगढ़ में ११७७ (दिसंबर 2008 तक) लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह गुजरात में ३९३, कर्नाटक में २,४६५, गोवा में २३८, उत्तर प्रदेश में २१, केरल में 130 लोगों के के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबसे कम संख्या राजस्थान में रही, जहां केवल नौ लोगों के चालान काटे गए। राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण (तृतीय) की रिपोर्ट के अनुसार ५७ फीसदी पुरुष और 10.9 फीसदी महिलाएं तंबाकू उत्पादों का सेवन करती है। तंबाकू उत्पादों का सेवन शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र मे ज्यादा होता है।
पूवरेत्तर क्षेत्र इस मामले में सबसे आगे है। एक अनुमान के अनुसार १३ से १५ वर्ष आयु के १४ फीसदी किशोर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर वर्ष आठ से नौ लाख लोग तंबाकू जनित बीमारियों से मर जाते है। इन सब कारणों से सरकार इस बात पर विशेष बल दे रही है कि तंबाकू उत्पादों के प्रति लोगों को खास तौर पर जागरूक किया जाए।