हाईकोर्ट पहुंचे भारद्वाज
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हाईकोर्ट पहुंचे भारद्वाज

चंडीगढ़. भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से मिली तीन वर्ष के कारावास की सजा के खिलाफ चंडीगढ़ के निलंबित न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह भारद्वाज ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

उनकी याचिका पर जस्टिस प्रीतमपाल ने 8 जून को जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न सजा पर रोक लगा दी जाए? सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 मई को भारद्वाज को मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अपील दायर करने के लिए एक माह का समय दिया था। इस केस में भारद्वाज के साथ सहआरोपी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे आरएम गुप्ता को विशेष अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था।

जीएस सामरा नाम के एक अपराधी की शिकायत पर सीबीआई ने भारद्वाज के घर ट्रैप लगाकर उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा था। लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाने का बना कर भारद्वाज ऊपर की मंजिल पर गए और छत से कूद कर भाग निकले। बाद में उन्होंने अदालत में समपर्ण किया था। गुप्ता को उनके सरकारी निवास से गिरफ्तार किया गया था। सामरा ने शिकायत में कहा था कि उन्हें सेशन जज गुप्ता की अदालत से राहत दिलाने की बात कह कर भारद्वाज ने रिश्वत मांगी थी।



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