जयपुर. हाई कोर्ट ने आमेर महल में कॉफी शॉप और रेस्त्रां खोलने के संबंध में इजाजत देने संबंधी समस्त पत्रावलियां टिप्पणी सहित एक जुलाई को तलब की हैं। न्यायाधीश अशोक परिहार और गौरीशंकर सराफ की खंडपीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में नाराजगी जताते हुए पूछा कि एडीएमए को महल में रेस्त्रां और कॉफी शॉप का लाइसेंस देने का अधिकार किसने दिया। न्याय मित्र अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि महल की छत पर नॉनवेज, वेज भोजन पकाने, परोसने, शराब पीने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में हाई कोर्ट ने न्यायमित्र से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी।