मुंबई. अब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने पर निवेशक से एंट्री लोड (प्रवेश शुल्क) नहीं लिया जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को म्यूचुअल फंड योजनाओं से एंट्री लोड हटाने की इजाजत दे दी है। फंड विशेषज्ञों ने इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा है कि इससे म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। गौरतलब है कि अभी तक म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों के धन में से 2.25 फीसदी राशि एंट्री लोड (प्रवेश शुल्क) के रूप में काट लेती थीं। सेबी ने कंपनियों की सहूलियत के लिए राइट्स इश्यू से जुड़ी जानकारी देने संबंधी मापदंडों को आसान बना दिया है। साथ ही ‘एंकर इनवेस्टर्स’ नामक निवेशकों की एक नई श्रेणी बनाते हुए इन्हें आईपीओ में निवेश करने की इजाजत दे दी है।