भारतीय संविधान के वार्षिक वित्त विवरणी (1) अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट स्वंत्रत भारत में हर साल फरवरी के अंतिम कार्यदिवस को वित्तमंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। 1 अप्रेल को लागू होने से पहले इसे संसद में पास होना जरूरी है। 1 अप्रेल से भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है।