नई दिल्ली. जिन करदाताओं को टीडीएस चुकाना पड़ता है, उन्हें चालू कर वर्ष में यूनिक ट्रांजैक्शन टैक्स (यूटीएन) की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने यूटीएन लागू करने की योजना टाल दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि जो करदाता वर्ष 2009-10 या अन्य कर वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, अब वे बिना यूटीएन के अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
पहले सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी की थी कि यूटीएन को टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग एक से ज्यादा स्थाई खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल कर रहे थे। अब विभाग का कहना है कि इस अधिसूचना को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है।