Jodhpur
संधु , डॉ. पूनिया और डॉ. माथुर को नोटिस
भास्कर न्यूज Wednesday, October 07, 2009 06:56 [IST]  

जोधपुर. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में पीपीपी योजना के तहत सीटी स्कैन मशीन लगाने के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए मेडिकल एंड हेल्थ विभाग के प्रमुख शासन सचिव, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एमजीएच के सचिव को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है।



मानव रोग जांच केंद्र की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि अस्पताल प्रशासन ने डेढ़ वर्ष पूर्व 16 स्लाइड्स की सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। फरवरी में टेंडर खोले गए। मानव रोग सेवा जांच केंद्र की पंद्रह तरह की सीटी स्कैन के लिए प्रत्येक की दर महज 666 रुपए सबसे कम दर थी।



इसके चलते केंद्र के नाम कार्यादेश जारी हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जांच के दौरान लगने वाले कंट्रास्ट इंजेक्शन को लेकर कॉलेज प्रशासन ने इस प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया था। कॉलेज प्रशासन कंट्रास्ट खर्च भी जांच के साथ जोड़ना चाहता था। फर्म ने एमडीएम अस्पताल की वर्तमान व्यवस्था के तहत कंट्रास्ट का खर्च मरीज के जिम्मे रखा।



इसके बाद फर्म के संचालक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो कॉलेज प्रशासन के रद्द किए गए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इन आदेशों की पालना करने में कॉलेज प्रशासन की बेरुखी कायम रही।



अधिवक्ता माथुर की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एमपी गुप्ता व मीना गोम्बर ने मेडिकल एंड स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव जीएस संधु, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. डीपी पूनिया, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के सचिव डॉ. डीआर माथुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

 
 


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