जोधपुर. राज्य सरकार ने भावी ग्राम पंचायत के सरपंच को अयोग्य घोषित कर दिया है। नए सरपंच के निर्वाचन तक इस पद को वर्तमान सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सहमति से नियुक्त किया जाएगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त सुदर्शन सेठी के अनुसार जिले के भावी पंचायत के सरपंच रमेश कुमार जयपाल के खिलाफ पद पर रहते हुए निर्वाचन नामावली 1988 के अनुसार नाम बदल कर निर्वाचित होने और एनओसी जारी करने के एवज में राशि वसूल कर ग्रामीणों को रसीद नहीं देने की शिकायत मिली थी।
शिकायत की जांच झुंझनूं जिला परिषद के सीईओ से कराई गई तो सरपंच की ओर से ग्रामीणों से वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा नहीं कराना व सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाना सामने आया है। शिकायत, प्रमाणित आरोप व जांच रिपोर्ट की प्रति भेजकर सुनवाई के लिए नोटिस भेजकर स्पष्ट्रीकरण मांगा गया, लेकिन सरपंच ने इस संबंध में किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया।
सरकार ने इस प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच के बाद सरपंच रमेश को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया। साथ ही पंचायत राज अधिनियम की धारा (39 ) के तहत सरपंच का पद भी रिक्त घोषित कर दिया। आदेश की प्रति कलेक्टर नवीन महाजन को भेजी गई है। कलेक्टर चुनाव से पहले इस पद को अस्थायी रूप से संभवतया वर्तमान सदस्यों में से ही भरेंगे।