जबलपुर. हाईकोर्ट ने सीओडी में एलडीसी पद पर भर्ती से संबंधित फाइल पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस सुषमा श्रीवास्तव की युगलपीठ ने संबंधित कमाण्डेन्ट को हलफनामे पर यह बताने कहा है कि उक्त पद के लिए चयन सूची तैयार की गई थी या नहीं? भर्ती से वंचित हुए तीन उम्मीदवारों की याचिका पर अगली सुनवाई नवम्बर माह के दूसरे सप्ताह में होगी।
यह याचिका आरती जायसवाल, विकास त्रिपाठी और अरविन्द कुमार बांधवे की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि सीओडी में एलडीसी के दस पदों पर भर्ती के लिए नवम्बर 2007 में परीक्षा आयोजित की गई थी। दो वर्षो तक परीक्षा के परिणाम घोषित न किए जाने को यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा नायर और अधिवक्ता शिशिर दीक्षित द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने युगलपीठ को बताया कि सीओडी प्रशासन द्वारा एलडीसी के साथ अन्य पदों पर भी परीक्षा ली गई थी। उनमें से एलडीसी पद को छोड़कर अन्य पदों के परीक्षा परिणाम घोषित करके उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई, लेकिन एलडीसी पद के उम्मीदवार आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने भर्ती से संबंधित फाइल और संबंधित कमाण्डेन्ट को हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए।