भीलवाड़ा. दीपावली सीजन पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तोलने वाले विक्रेताओं की खैर नहीं। विधिक माप विज्ञान विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है।निरीक्षक राजेश त्यागी ने बताया कि मिठाई के साथ डिब्बा तोलना बांट-माप अधिनियम 1985 की धार (39) 2 का उल्लंघन है। ऐसा करने पर पांच हजार रुपए जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान है। त्यागी ने बताया कि इस संबंध में हलवाई व मिठाई विक्रेता संघ की बैठक 12 अक्टूबर दोपहर तीन बजे जिला उद्योग केंद्र में होगी।त्यागी ने बताया कि उपभोक्ता कंट्रोल रुम में दूरभाष नंबर 01482-325801 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कंट्रोल रूम 13 अक्टूबर से डीआईसी में शुरू होगा, जो 22 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।