रतलाम. इंदौर व मक्सी की फैक्टरी में तैयार किया घी रतलाम की दुकानों पर बड़े पैमाने पर डिलिवरी करने के बाद यह अंचल में फुटकर विक्रेताओं को सप्लाय किया जाता था। प्रशासन की सख्ती के चलते नकली घी के कारोबार से जुड़े शहर के करीब आधा दर्जन बड़े व्यापारी भूमिगत हो गए हैं।
पिछले दिनों शहर सराय स्थित एक दुकान से करीब ९ क्विंटल ४७ किलो नकली घी जब्त करने के बाद इस कार्रवाई की कड़ी में शाजापुर प्रशासन ने मक्सी स्थित मनोरमा फूड निर्माता कंपनी पर छापामार करीब सात करोड़ रुपए का नकली घी जब्तकर सेंपल लिए थे। प्रशासन के अचानक सख्त रवैया अपनाने के बाद नकली घी व्यापारियों में खौफ व्याप्त हो गया है। कुछ दुकानदार मिलावटी घी को भी अन्यत्र भेजने में जुटे हैं जिनकी प्रशासन जानकारी निकालने में जुटा हुआ है।
प्रशासन की नजर दुकानों पर
मक्सी की मनोरमा फूड नामक कंपनी का घी जिले में बड़े दुकानदारों को सप्लाई होने के अलावा छोटी-छोटी दुकानों पर भी सीधे सप्लाई होता था। प्रशासन इस ब्रांड के अलावा अन्य ऐसी कंपनियां जिन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है उन पर नजरे रखे हुए है और खाद्य विभाग की टीम निरंतर बाजार में घूमकर मिलावटी घी के खिलाफ मुहिम में जुटी हुई है।
डिब्बे के साथ मिठाई, चार माह बाद याद आई
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री पारस जैन ने जून में डिब्बे सहित मिठाई का तौल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस आदेश पर अमल करने की याद जिला प्रशासन को चार माह बाद आई है। कलेक्टर ने नापतौल विभाग को डिब्बे के साथ मिठाई तौलने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब मान लेना चाहिए कि नापतौल विभाग कार्रवाई को अंजाम देगा।
वैसे इसके लिए निर्देश की बजाय सीधे कार्रवाई की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। अगर अधिकारी बिना बताए दुकानों से मिठाई खरीदें और डिब्बे में देने को कहें तो नापतौल विभाग के नियमों का किस कदर उल्लंघन हो रहा है पता चल जाएगा। एक-दो दुकानों को छोड़ दें तो शहर की सभी मिठाई दुकानों पर मिठाई तौलते समय डिब्बे का वजन भी उसमें जोड़ दिया जाता है। यानी एक-दो रु. का 80-90 ग्राम वजनी डिब्बा 200 से 250 रु. किलो की मिठाई के भाव में थमा दिया जाता है।
यहां तौलते हैं डिब्बे के साथ मिठाई
चांदनीचौक, दो बत्ती, न्यू रोड, सैलाना बस स्टैंड, श्रीराम मंदिर, चौमुखीपुल, बाजना बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड सहित शहर के सभी इलाकों में स्थित 90 फीसदी दुकानों पर डिब्बे का वजन भी मिठाई में जुड़ जाता है।
5 हजार तक हो सकता है जुर्माना
दुकानदारों द्वारा पैकेट सहित मिठाई का तौल करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ बाट-माप मानक त्र्वितन अधिनियम १९५५ की धारा ३९/२ के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण बनाकर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।