ग्वालियर. बानमोर बॉटलिंग प्लांट के कम वजन के 908 गैस सिलेण्डर कलेक्टर न्यायालय ने राजसात करने का आदेश दिया है। इनकी कीमत 14 लाख 57 हजार 340 रुपए आंकी गई है। इस मामले में इण्डियन ऑयल कंपनी के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी तेल कंपनी को भेजा जाएगा।
कलेक्टर न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि मैसर्स कान्फीडेंस सिलेण्डर प्राइवेट लिमिटेड बॉटलिंग प्लांट बानमोर के 918 में 908 गैस सिलेण्डरों में कम गैस पाई गई थी। इसी कारण 908 सिलेण्डर शासन हित में राजसात कर सही वजन के 10 सिलेण्डर मुक्त किए जाते हैं। बॉटलिंग प्लांट यदि राजसात सिलेण्डरों की कीमत जमा कर देता है तो राजसात सिलेण्डर भी मुक्त कर दिए जाएंगे। इसी मामले में कलेक्टर ने मैसर्स कान्फीडेंस सिलेण्डर प्राइवेट लिमिटेड बॉटलिंग प्लांट बानमोर तथा इण्डियन ऑयल कंपनी के बीच हुए करार को भी निरस्त करने की सिफारिश की है।
क्या है मामला27 अगस्त 2009 को पुलिस थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने मैसर्स कान्फीडेंस सिलेण्डर प्राइवेट लिमिटेड बॉटलिंग प्लांट बानमोर से रवाना हुए गैस सिलेण्डर भरे तीन ट्रकों को रोका था। ये सिलेण्डर थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार सहकारी बाजार, कैन्टोनमेंट मुरार की सप्लाई डिपो व एयर फोर्स की गैस एजेंसी के लिए रवाना किए गए थे। नापतौल विभाग ने ट्रकों में रखे सिलेण्डरों की जांच की तो इनमें निर्धारित 200 ग्राम वजन की छूट को छोड़कर 12 ग्राम से लेकर एक किलो 650 ग्राम तक गैस कम मिली।