अजमेर . विजयलक्ष्मी पार्क को ठेके पर दिए जाने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद नगर निगम द्वारा साधारण सभा के एजेंडे में शामिल करने पर वरिष्ठ वकील सत्यकिशोर सक्सेना ने आपत्ति जाहिर करते हुए संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, नगर निगम के सीईओ और कमिश्नर (प्रशासन) को कानूनी नोटिस भेजा है।
सक्सेना ने नोटिस में अफसरों को चेताया है कि निगम की साधारण सभा में इस मुद्दे को लेकर किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि विजयलक्ष्मी पार्क को ठेके पर दिए जाने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश को नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है।
इस मामले में 13 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय है। प्रकरण में वकील सत्यकिशोर सक्सेना का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित है। मामले में लंबित रहते हुए निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार या अन्य किसी भी प्राइवेट पार्टी के पक्ष में कोई कार्रवाई की जाती है तो यह न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर अनादर होगा जिसके लिए अधिकारी व कार्यवाही में भाग लेने वाले सभी लोग बराबर के भागी माने जाएंगे।
सक्सेना ने कानूनी नोटिस भेजकर अफसरों को चेतावनी दी है कि प्रकरण को लेकर साधारण सभा या अन्य किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव या कार्यवाही नहीं की जाए अन्यथा उनकी ओर से अदालत के समक्ष समस्त तथ्यों का हवाला देते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी।