पटियाला. बेशक दीवाली का त्यौहार निकल गया है, लेकिन आम जनता के लिए मेयर दिवाली का गिफ्ट देने की तैयारी में हैं। बस इंतजार है तो 27 अक्तूबर का, जब जनरल हाउस में कुछ ऐसे प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी जिससे आम जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा। बहरहाल यह सब तब होगा जब इस बार मीटिंग सिरे चढ़ेगी, अगर इस बार भी गुटबाजी में उलझे अकालियों ने हंगामा किया तो जनता को एक बार फिर इंतजार का लॉलीपॉप मुंह में लेना पड़ेगा।
क्या अहम है एजेंडे में
27 अक्तूबर दिन सोमवार को बुलाई जनरल हाउस के एजेंडे में कुल 34 प्रस्तावों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव (34 नंबर) सीएलयू (चेंज लैंड यूज) के नियमों में तबदीली को लेकर है। स्थानीय निकाय मंत्री मनोरंजन कालिया के साथ सभी निगमों के मेयर और कमिश्नरों की 28 अगस्त 09 को लेकर हुई।
मीटिंग में सीएलयू मामलों पर विचार किया गया और फैसला लिया गया कि गैर कानूनी कालोनियों में मौजूदा पॉलिसी के अनुसार पहले कम से कम 75 प्रतिशत डेवेलपमेंट चार्जेज लेकर ही काम शुरू किया जाता था, लेकिन अब 50 प्रतिशत पहले जमा होने के बाद कालोनियों में विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे। इसी तरह जिन कालोनियों में मालिक 100 प्रतिशत डेवेलपमेंट चार्जेज देने को तैयार हैं, वहां उन्हें चार्जेज में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल 6 महीनों के लिए लागू होगी और यह 1 मार्च 2010 को दोबारा पहले वाले चार्जेज लागू हो जाएंगे।
इसके अलावा निगम टीपी स्कीमों के तहत कालोनियां बनाने का काम शुरू करेगी। स्कीम एरिया व नान स्कीम एरिए में सीएलयू चार्जेज संबंधित कुलैक्टर रेट का 5 प्रतिशत से वसूल किए जाएंगे।
व्यापारिक व औद्योगिक निर्माण संबंधी एनओसी देने का रजिस्ट्रर अलग लगाया जाएगा और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से यह सूचना एकत्र की जाएगी कि पिछले दो सालों से कारपोरेशन से उन्हें कितने एनओसी प्राप्त हुए।
कारपोरेशन की ओर से कर्मिशयल सड़कें घोषित करने के लिए अपने स्तर पर शहर की जरूरत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नान स्कीम एरिया में सीएलयू की पॉलिसी लागू की जाएगी और इसकी फीस 28- अगस्त 2009 से लागू होगी मतलब जो नक्शे इस तारीख के बाद निगम में पास होने के लिए पेश होंगे, उन पर यह फैसला लागू होगा। खुद मेयर दावा करते हैं कि इससे शहर के सैकड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।