करनाल. गोंदर गांव के सरपंच जसबीर सिंह को विधवा पेंशन में गबन के आरोप में दोषी पाए जाने पर डीसी जेएस अहलावत ने सस्पेंड कर दिया। जसबीर सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने के कारण निलंबित किया गया।
जसबीर सिंह गलत तरीके से पेंशन बांटने के मामले में दोषी पाये गए। इस मामले की शिकायत करने के वाले गांव के देवेंद्र राणा ने बताया कि जसबीर सिंह सरपंच ने सीमा देवी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी पेंशन गलत ढंग से किसी और को बांट दी। डीसी ने पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51(1) ते तहत जसबीर सिंह को निलंबित कर दिया।
सरपंच को पेंशन गबन के मामले में दोषी पाया गया। जिसके चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया। - जेएस अहलवात, डीसी करनाल