वीसी व रजिस्ट्रार को अवमानना का नोटिस
भास्कर न्यूज Thursday, November 05, 2009 01:34 [IST]  

शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. केआर धीमान और रजिस्ट्रार बलदेव ठाकुर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरबी मिश्रा और न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से बचाव मंे दायर किया गया जवाबी शपथ पत्र संतोषजनक नहीं है।



उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से 6 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई को पारित आदेशों की अवहेलना की है। दोनों को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें कोर्ट के आदेशों की अवमानना के लिए क्यों न दंडित किया जाए? याचिका पर अब 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में परमिंदर कौर बावेजा ने याचिका दायर कर रखी है, जिसमें खिलाफ आरोप हैं कि दोनों ने विवि की ओर से गठित कमेटी की सिफारिशों को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के समक्ष नहीं पेश किया।



बावेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को आदेश पारित कर याची की सेवाओं को नियमित करने के लिए कहा था। 22 जुलाई को जब कुलपति न्यायालय के समक्ष पेश हुए तो कोर्ट ने उन्हें आदेश दिए थे कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित की गई निदेशक की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश के बाद याची का मामला बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के समक्ष पेश किया जाए। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उनका पालन नहीं किया गया।

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