वापस नहीं होंगे थिंड के मामले
शिमला. हाईकोर्ट ने निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएस थिंड के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने के बारे में आवेदनों को राज्य सरकार की ओर से वापस लेने की अनुमति देने के स्पेशल जज-वन के फैसले को रद्द कर दिया है।
न्यायाधीश वीके आहूजा ने वीरवार को अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि स्पेशल जज वन का फैसला कानून की दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। इस कारण उस निर्णय को रद्द किया जाता है। हाईकोर्ट ने स्पेशल जज वन को आदेश दिए कि थिंड के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने वाले आवेदनों का मेरिट के आधार पर निपटारा करे। यह भी व्यवस्था दी कि सरकार की ओर से आवेदनों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने की पूरी छूट रहेगी।ह्न्












