चौथा हत्यारोपी भी गिरफ्तार
पानीपत. थाना शहर पुलिस ने देसराज कालोनी निवासी अमित पुत्र रौनक की हत्या के चौथे आरोपी राजीव कालोनी निवासी गौरा को दस नवंबर तक के रिमांड पर लिया है। पुलिस इस मामले के आरोपी वार्ड-3 के इंदिरा कालोनी निवासी सूरज, बड़ी पहाड़ निवासी अजरुन और राजीव कालोनी निवासी सम्राट को गिरफ्तार कर चुकी है।
आरोपी गौरा से पुलिस रिमांड के दौरान अमित की हत्या में प्रयोग हथियार व बाइक को बरामद करने का प्रयास करेगी। थाना शहर प्रभारी अजित सिंह का कहना है कि आरोपी गौरा ने मंगलवार को अदालत में आत्म समर्पण कर दिया था।
ये है मामला
थाना शहर पुलिस को 19 अक्टूबर की सुबह प्रेम मंदिर के पास एक 23 वर्षीय युवक का अधजला शव पड़ा हुआ मिला था। मृतक की पहचान देसराज कालोनी निवासी अमित पुत्र रौनक के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना शहर में मामला दर्ज है।
हत्यारोपियों को जेल भेजा
चार माह पहले अपने साथी को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर मौत के घाट उतारने वाले दो युवकों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव चुलकाना वासी उर्मिला देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 26 जुलाई को गांव के ही चांद व रोहताश उसके घर पर आए और उसके बेटे कुलदीप को बुलाकर गांव से ही कुछ दूरी पर खेतों में ले गए।
इसके बाद उन्होंने शराब पी और इसी दौरान चांद व रोहताश ने योजना के तहत कुलदीप को शराब में जहरीला पदार्थ पिला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां उर्मिला के बयान पर मामला दर्ज कर बुधवार को चांद व रोहताश को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
चोरी के आरोपी गिरफ्तार
थाना चांदनी बाग पुलिस ने जींद के थाना सफीदो अंतर्गत गांव बुढ़ाखेड़ा निवासी रघबीर पुत्र बाबूराम व जोगेंद्र पुत्र सूरजभान को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टेलीविजन बरामद किया है।
उल्लेखनीय है कि गत बुधवार को शिवनगर निवासी हेमराज पुत्र घिसाराम ने थाना चांदनी बाग पुलिस को दी शिकायत में कहा कि चोर उसके मकान का ताला तोड़कर टेलीविजन चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
लूट का आरोपी बरी
जिला अदालत ने नशीले बिस्कुट खिलाकर लूटने के आरोपी को बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी रामबहादुर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि 6-7 मार्च की रात को वह ट्रेन से कुरुक्षेत्र जा रहा था।
समालखा रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने उसे बिस्कुट खिलाया, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आने पर उसे अपनी नकदी और मोबाइल गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने रमेश निवासी भटगांव को गिरफ्तार किया। इसी मामले में वीरवार को जिला अदालत ने रमेश को बरी किया है।
रेलवे की संपत्ति चुराने पर दो साल कैद
जिला अदालत ने रेलवे संपति चुराने के आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार सुरजीत निवासी ईदगाह कालोनी रेलवे एक्ट के तहत रेलवे संपत्ति चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुरजीत को वीरवार को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 2 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।











