हत्या के आरोपी को मिली उम्रकैद
राजनांदगांव. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सनमान सिंह ने अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगरायटोला निवासी रामखिलावन गोंड को गांव के ही गेंदलाल की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी है।
इसमें पांच सौ रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रकरण के अनुसार पिछले वर्ष 15 अक्टूबर की शाम गेंदलाल अपने घर के बरामदे में बिहारी गोंड व फेरु गोंड के साथ बैठा था, तभी आरोपी रामखिलावन गोंड शराब के नशे में वहां आकर गाली-गलौज करने लगा। इस बात को लेकर वाद विवाद बढ़ने से दोनों के बीच मारपीट होने लगी।
कंगलूराम व अन्य ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया। लेकिन उसी रात आरोपी ने मृतक के घर जाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के लिए ग्रामीणों ने गेंदलाल को अस्पताल पहुंचाया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस विवेचना के बाद अंबागढ़ चौकी पुलिस ने धारा ३क्७,३क्२,४५क् के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।











