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Saturday, November 07, 2009 04:28 [IST]  

danik bhaskarसीएस सहित छह को नोटिस जारी

भास्कर न्यूज

भोपाल. भोपाल जिला पंचायत के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा कथित रूप से पंचायत सचिव सतीश चौकसे के साथ कथित अनैतिक कृत्य किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका स्वीकार कर ली है।



कोर्ट ने श्री पाटिल सहित मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, एसपी-कलेक्टर भोपाल व थाना प्रभारी श्यामला हिल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है।



उच्च न्यायालय जबलपुर में पंचायत सचिव श्री चौकसे के वकील एनपी राठौर ने याचिका लगाई थी। जस्टिस अजीत सिंह की अदालत ने शुक्रवार को इसमें श्री पाटिल को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर शपथ पत्र पर जवाब देने के आदेश दिए हैं।



श्री पाटिल के अलावा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राकेश साहनी, प्रमुख सचिव वित्त जीपी सिंघल, कलेक्टर-एसपी भोपाल और थाना प्रभारी श्यामला हिल्स को भी नोटिस जारी कर उत्तर मांगे हैं। श्री राठौर ने बताया कि शासन द्वारा बिना जांच के श्री पाटिल को बहाल कर दूसरे स्थान पर नियुक्त करने और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनका कहना है कि उन्होंने अदालत के माध्यम से मांग की है कि श्री पाटिल को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए और मामले में प्रकरण दर्ज किया जाए।

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