नामांकन आज से,चुनावी मेला शुरू
अलवर। अलवर नगर परिषद व भिवाड़ी नगर पालिका के लिए शनिवार से नामांकन-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन-पत्र 7, 9, 10 व 11 नवंबर को सुबह साढ़े 10 से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। रविवार को नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे।
फार्म जमा करने के लिए पार्षद चुनाव के लिए शहर को पांच भागों में विभाजित किया गया है। इसके लिए एडीएम (शहर) अशोक कुमार जैन व उपखंड अधिकारी नारायणसिंह शेखावत सहित पांच अधिकारी और दो दर्जन कर्मचारी लगाए गए हैं। सभापति पद के लिए एडीएम (शहर) के समक्ष नामांकन पेश किए जाएंगे। फार्म भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर है।
खर्च सीमा तय
नगर परिषद व नगरपालिका चुनाव में प्रचार सामग्री के उपयोग के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। एडीएम (प्रशासन) ओपी बुनकर ने बताया कि नगर परिषद सभापति पद का प्रत्याशी चुनाव प्रचार व सामग्री पर एक लाख रुपए व पार्षद पद का प्रत्याशी 15 हजार रुपए खर्च कर सकता है। छपवाई गई सामग्री पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस का विवरण अंकित होना अनिवार्य है।
नगर पालिकाध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 50 हजार व पालिका पार्षद के पद के लिए 10 हजार रुपए है। रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनिविस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर परिषद को निर्धारित किराये का भुगतान करना होगा। प्रत्याशी किसी निजी भवन पर भी बिना सहमति व नगर परिषद नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार सामग्री नहीं लगा सकेंगे।
अधिकतम पांच लोगों को मिलेगा प्रवेश
नामांकन भरते समय कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशी व उसके अभिकर्ता सहित अधिकतम पांच लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कलेक्ट्रट परिसर में जुलूस या नारेबाजी पर पाबंदी रहेगी और नामांकन-पत्र भरने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।
तीन भवनों का अधिग्रहण
अलवर। निकाय चुनाव के लिए अलवर व भिवाड़ी में तीन भवन अलग-अलग समयावधि के लिए अधिग्रहीत किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर अलवर में श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय 15 से 18 नवंबर तक के लिए अधिग्रहीत किया है। यहां मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार मतदान दलों की रवानगी और मतगणना के लिए दो भवन अधिग्रहीत किए गए हैं। अलवर नगर परिषद क्षेत्र में बाबू शोभाराम राजकीय कला एवं विधि महाविद्यालय 15 से 27 नवंबर तक अधिग्रहीत किए गए हैं।
पोस्टर-बैनर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति
अलवर। निकाय चुनाव के दौरान सावर्जनिक या निजी स्थानों पर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक नेता की तस्वीर या चुनाव चिह्न्, नारे दर्शाते हुए कटआउट, होर्डिग्स व पोस्टर, बैनर आदि के बिना अनुमति के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुंजीलाल मीणा ने बताया कि प्रचार सामग्री के प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे।










