तीन युवकों को उम्रकैद
सोनीपत. जिला सेशन जज वीरेंद्र सिंह की अदालत ने एक कंपनी के एजेंट के कारिंदे समेत तीन युवकों को अपने साथी जाखौली निवासी प्रवीण की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ तीनों पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
प्रवीण के भाई लक्ष्मण ने पुलिस में प्रवीण की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी। हत्यारों में पुरखास निवासी सतीश, जठेड़ी निवासी आनन्द तथा सेवली निवासी सुनील हैं। पुलिस ने बताया कि प्रवीण व सतीश दोनों दुर्गा सेल्स कापरेरेशन की दुकान पर काम करते थे, जिसका संचालक महाबीर एक कंपनी का मुख्य एजेंट है।
यह दोनों उसके कारींदे थे, जो हच कंपनी के लिए कैश कार्ड व अन्य बिलों की वसूली करते थे। कुछ माह पहले सतीश ने प्रवीण की बाइक ली व किसी काम से गया था। इस बीच नाके पर पुलिस ने बाइक के कागजात नहीं होने पर उसे जप्त कर लिया।
इस कारण प्रवीण उससे 12 हजार रुपए मांग रहा था जो बाइक छुड़वाने में उसका खर्च हुआ था। सतीश ने छह हजार रुपए तो प्रवीण को दे दिए, पर बाकी बचे छह हजार रुपयों पर दोनों में अक्सर विवाद रहता था।
54 हजार की दी सुपारी
14 अगस्त को दोनों रुपयों की वसूली के लिए राई में गए तो वहां सतीश ने आनन्द व सुनील को भी बुला लिया और उन्हें 54 हजार रुपए देकर प्रवीण को ठिकाने लगाने को कहा। उन्होंने प्रवीण को शराब पिलाई व फिर हरिद्वार व मंसूरी ले गए।
वहां से वापस आने के बाद करनाल नहर में प्रवीण का गला दबाकर उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। उसकी लाश राई क्षेत्र के मोई हुडा के करीब निकली, जिस पर लक्ष्मण की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।










