खून से मांग भरने वाले को दो वर्ष कैद
कैथल. एक सिरफिरे युवक को एक लड़की की मांग खून से भरना महंगा पड़ गया। लड़की की मांग भरने और छेड़छाड़ के आरोप में न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
राजौंद निवासी सीमा (काल्पनिक नाम) ने थाना पूंडरी में 13 मार्च 2004 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसकी बेटी एचडीएस हाई स्कूल फतेहपुर जा रही थी। वेयरहाउस गोदाम के पास सतीश सैनी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा।
इसी बीच उसने तेजधार चाकू से अपने अंगूठे को काटा और लड़की की मांग खून से भर दी। लड़की ने इसके बाद शोर मचा दिया। शोर सुनकर पूंडरी निवासी रणजीत वहां पहुंचा और उसने लड़की को सतीश सैनी के शिकंजे से छुड़ाया।
पूंडरी पुलिस ने आरोपी सतीश सैनी के खिलाफ 354, 506 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रजनीश शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।










