‘डीडीए शुरू करे फ्लैट अलॉटमेंट’
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को हाउसिंग स्कीम 2008 के सफल आवेदकों को फ्लैट देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से डीडीए को क्लीन चिट दिए जाने संबंधी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया।
ड्रॉ में धांधली के आरोप के बाद किसी भी आवंटी को फ्लैट अलॉट नहीं किया है। जस्टिस जीएस सिसतानी ने कहा कि डीडीए दिसंबर 2008 में इस स्कीम के लिए निकाले गए ड्रॉ के 5,280 सफल आवेदकों को फ्लैट देना शुरू करे। इससे पहले अदालत ने घोटाले की शिकायतें आने पर आवंटन प्रकिया पर रोक लगा दी थी। घोटाले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई थी।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले की जांच करते हुए मुख्य आरोपी लक्ष्मी नारायण मीणा समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस हाउसिंग स्कीम में घोटाले के आरोपों के बाद काफी बवाल मचा था और डीडीए की आवंटन प्रकिया पर ही सवाल खड़े हो गए थे।
दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पाया था कि एससी/एसटी कोर्ट के अंतर्गत फर्जी तरीके से लोगों के नाम पर आवेदन किए गए। मुख्यत: राजस्थान के झूंझनू जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब लोगों के नाम पर आवेदन हुए थे।










