बलात्कार मामले में महिला को 7 साल की सजा
सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले में अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी की मदद करने वाली महिला को सात वर्ष का कारावास और एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार लगभग डेढ वर्ष पहले रामपुर क्षेत्न के महदेवा गांव में अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लडकी के साथ फुलुआ चौधरी ने बलात्कार किया था। इस काम में शांतिबाई चौधरी ने नाबालिग आरोपी की मदद की थी।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फुलुआ का मामला रीवा की अदालत में विचाराधीन है, जबकि शांतिबाई को यहां के पंचम अपर सत्न न्यायाधीश रविंदर सिंह ने शुक्रवार को सजा सुनाई।










