जहां जरूरत, वहीं देनी होगी ड्यूटी
चंडीगढ़. हरियाणा पुलिस के दूरसंचार शाखा के 22 पुलिस कर्मियों की जम्मू में सेवाएं देने को चुनौती संबंधी याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस रणजीत सिंह ने देश हित में तबादले को सही ठहराया है। याचियों को जम्मू स्थित बटालियन को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जिसे कैडर बदलने का रंग दिया जा सकता।
राम मेहर व अन्य पुलिस कर्मियों की तरफ से याचिका में कहा गया कि उन्हें गुड़गांव पुलिस कॉम्पलेक्स में रिपोर्ट करने को कहा गया था। 15 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद उन्हें जम्मू में बटालियन को सेवाएं देने के आदेश जारी कर दिए गए। याचिका में कहा गया कि उनका दूरसंचार शाखा का अलग कैडर है।
ऐसे में उन्हें जम्मू स्थित आईआरबी पैरा मिल्रिटी फोर्स के साथ काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राष्ट्रहित में याचियों को अपनी यूनिट के साथ ही जम्मू में सेवाएं देने के लिए कहा गया है।
दूरसंचार सेवाएं लेने के लिए उन्हें जनरल पुलिस बल के साथ काम करने की हिदायत दी जा सकती हैं। उनसे जनरल पुलिस की तरह गश्त या अन्य काम नहीं लिए जा रहे। अदालत ने इस पर कहा कि दूरसंचार शाखा की सेवाएं बटालियन के लिए ली जा सकती हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका तबादला कर दिया गया है।










