‘ये चंदा कानून है’ को नोटिस
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने टीवी सीरियल के जरिए कोर्ट की कार्रवाई को मजाक बनाने के आरोप में सब टीवी और आइडियाज कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्थानीय वकील दीपांशु साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएस गर्ग और जस्टिस पंकज जायसवाल की युगलपीठ ने सीरियल निर्माता व टीवी प्रबंधन से पूछा है कि इस गुस्ताखी पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि सब-टीवी पर ‘ये चंदा कानून है’ नामक सीरियल में अदालतों की छवि गलत ढंग से पेश की जा रही है। यह आरोप भी लगाया गया है कि सीरियल के दृश्यों से लोगों तक यही संदेश जा रहा है कि कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के दौरान वही सब होता है, जो सीरियल में दिखाया जा रहा है।










