ओवरलोडिंग पर 20 गुना जुर्माना
धर्मशाला. प्रदेश में ड्राइविंग करते समय म्यूजिक सुनने और बसों में ओवरलोडिंग करने पर अब पहले से बीस गुना ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। प्रदेश में हर साल ओवरलोडिंग के कारण सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है।
प्रदेश परिवहन विभाग ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर काटे जाने वाले चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 2 हजार से 5 हजार रुपए कर दी है। जुर्माने में यह बढ़ोतरी इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192 (ए) के तहत की गई है। इसे प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृति दे दी है। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के अधिकारियों एवं निजी बस ऑपरेटर्स को भारी व्यावसायिक वाहनों के परमिट आवंटन और मोटर व्हीकल एक्ट की विस्तृत जानकारी देने के लिए कार्यक्रम चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।
78 फीसदी हादसे मानवीय चूक से
परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में करवाए गए सर्वेक्षण में सामने आया है कि राज्य में 78 फीसदी दुर्घटनाएं मानवीय चूक से होती हैं। मैकेनिकल खामियों से 3 फीसदी, सड़कों की खस्ताहालत के कारण 10 फीसदी दुर्घटनाएं होती हैं। नशे की हालत में होने वाले हादसों का प्रतिशत भी ज्यादा है।
500 स्थान ब्लैक स्पॉट
विभागीय जांच में सामने आया है कि कुछ माह पहले चंबा बस हादसे में चालक की चूक रही है। चंबा के दुर्गम क्षेत्र से गुजरते समय बस चालक मोबाइल फोन पर बात करने में व्यस्त था, जबकि 6 नवंबर को कांगड़ा के हरिपुर बस हादसे में ओवरलोडिंग कारण बनी थी। प्रदेश पुलिस ने दुर्घटनाओं की दृष्टि से 500 स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित किया है, जिनमें 300 में सुधार का कार्य शुरू किया गया है।
प्रदेश सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को अंकुश लगाने की दिशा में पहल करते हुए यह निर्णय लिया है। सरकार आगे भी ट्रैफिक नियमों में संशोधन करती रहेगी।
पीसी कपूर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, परिवहन विभाग










