Tuesday, November 17, 2009 09:06 [IST]  

danik bhaskarभूमि विकास बैंक के चेअरमैन के खिलाफ याचिका स्वीकार

Bhaskar News

उज्जैन. भूमि विकास बैंक के चेअरमैन किशनसिंह भटोल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका स्वीकार कर ली गई है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर प्रकरण के निराकरण के आदेश दिए हैं। मामला ताजपुर के अनोखीलाल पाटीदार ने दायर किया था। उनके मुताबिक श्री भटोल ने हरसिद्धि फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन एवं भंडारण सहकारी समिति के मानसेवी सचिव रहते हुए अनियमितता की है।



श्री पाटीदार इस समिति में सदस्य थे और उन्होंने अपनी फसल के भंडारण के लिए संस्था में अंशपूंजी जमा की थी। यह संस्था पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है। पाटीदार का आरोप है कि श्री भटोल ने मानसेवी सचिव रहते हुए संस्था में गड़बड़ी की। उन्होंने कई संस्थाओं से संस्था संचालन के लिए कर्ज लिया।



इतना ही नहीं उनके क्रियाकलाप से संस्था बंद हो गई। श्री पाटीदार ने भटोल की सदस्यता खत्म करने एवं उन्हें मानसेवी सचिव पद से हटाने की मांग की है। इस संबंध में हाईकोर्ट जज विनय मित्तल ने 6 माह में निराकरण करने के आदेश दिए है।



श्री भटोल ने पूछे जाने पर बताया कि मेरी जानकारी में हाईकोर्ट का मसला संज्ञान में नहीं आया है। श्री पाटीदार राजनीतिक द्वेषता से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने मानसेवी सचिव रहते हुए किसी तरह का भुगतान नहीं लिया।

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