भूखंड की कीमत ब्याज सहित लौटाने का आदेश
सागर. जिला उपभोक्ता फोरम ने मकरोनिया स्थित निर्माण भारती कापरेरेशन के संचालक को परिवादी बख्त सिंह को प्लाट की कीमत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
परिवाद के संक्षिप्त विवरण के अनुसार बख्त सिंह ने विपक्षी फर्म के साथ 10 मार्च 97 को रजाखेड़ी स्थित शिवाजी नगर में 1225 वर्ग फीट का प्लाट 24 हजार 10 रुपए में बेचने का अनुबंध किया था।
अनुबंध के मुताबिक बख्त सिंह ने 10 मार्च 97 को 6 हजार 10 रुपए देकर प्लाट की रजिस्ट्री कराई थी। शेष राशि 900 रुपए प्रतिमाह की दर से 20 किश्तों में जमा करनी थी। जो परिवादी ने 8 मार्च 97 से लेकर 2 सितंबर 98 तक जमा की थी। इसके बाद भी निर्माण भारती कारपरेरेशन के भागीदार जयंत नागवानी और राजेश राजपूत द्वारा प्लाट का आधिपत्य बख्त सिंह की नहीं दिया था।
बख्त सिंह ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। इसमें 1 लाख 9 हजार रुपए दिलाने का आग्रह किया था। फोरम के अध्यक्ष एके पांडे, सदस्य साधना शर्मा ने सेवा में कमी मानते हुए निर्माण भारती कारपरेरेशन को दो माह में प्लाट की कीमत, रजिस्ट्री शुल्क 6 हजार रुपए, 7 प्रतिशत ब्याज देने और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति राशि 2 हजार रुपए, वाद व्यय 500 रुपए देने का आदेश पारित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता एचजी धनकला ने की।










