Wednesday, Nov 18th, 2009, 3:12 am [IST]  

danik bhaskarगबन के आरोपी सरपंच को हटाया

Bhaskar News

सागर. एसडीएम अरुण परमार ने 50 हजार से अधिक राशि का गबन करने के आरोप में सागर जनपद की बेलईमाफी ग्राम पंचायत के सरपंच निन्नी धानक को पद से हटा दिया है। सरपंच पर यह कार्रवाई पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत की गई है।



पिछले दो वर्षो के दौरान जिले की 95 ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत राज की इस धारा के दायरे में आए हैं। ज्यादातर सरंपचों पर आर्थिक अनियमितता के मामले हैं।



ग्रामपंचायत बेलईमाफी के सरपंच ने 50824 रुपए का गबन किया था। इसमें 19014 रुपए नकद, 5.76 क्विंटल गेहूं एवं 33.08 क्विंटल चावल शामिल हैं। जिसे सरंपच नियम विरुद्ध ढंग से अपने पास रखे हुए था। इसके अलावा उसने प्राइमरी स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष के निर्माण में भी लापरवाही की थी।



जनपद पंचायत सीईओ आरके दीक्षित की रिपोर्ट पर सरपंच के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। सरपंच पर तत्कालीन पंचायत सचिव कृष्णमुरारी को अभिलेख न देने का भी आरोप है।



इसी मनमानी के चलते पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम नहीं हुए, साथ ही पंचायत के लोगों को आम आदमी बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जनश्री बीमा योजना और इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला था। इस कारण एसडीएम द्वारा सरपंच को पद के अयोग्य मानते हुए अलग किया गया है। इन आरोपों के चलते निन्नी धानक छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा।



अब होगी वसूली
एसडीएम अरुण परमार ने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे सरपंच से 50824 रुपए की वसूली करने के लिए प्रस्ताव कोर्ट में दें। इसके अलावा अधूरे कक्ष को पूर्ण कराएं।



चुना जाएगा स्थानापन्न- पंचायत के कामकाज करने के लिए हटाए गए सरपंच की जगह स्थानापन्न सरपंच को मिलेगी। यह कार्रवाई15 दिन के भीतर होगी। इसमें आरक्षित वर्ग के किसी एक पंच को स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा।

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