Danik Bhaskar Logo
| 27 Editions | 9 States

Investor
Wednesday, Nov 18th, 2009, 4:43 am [IST]  

danik bhaskarडीसी की गाड़ी के कुर्की आदेश

Bhaskar News

करनाल. भूमि अधिग्रहण के एक मामले में हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर फैसले के बाद भी मुआवजा राशि भुगतान न करने पर कोर्ट ने डीसी व सीटीएम के सरकारी वाहनों की कुर्की के वारंट जारी किए हैं। कुर्की के बाद दोनों वाहनों को 19 नवंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।



एडीशनल सेशन जज की कोर्ट ने अमर कौर बनाम हरियाणा सरकार एवं निशान सिंह बनाम हरियाणा सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जिला उपायुक्त एवं सीटीएम की सरकारी गाड़ियों की कुर्की करने का आदेश दिया।



गौरतलब है कि 22 जुलाई 2008 को न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं को राशि भुगतान के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी दोनों को भुगतान नहीं किया गया। अब याचिकाकर्ता अमर कौर व निशान सिंह की मृत्यु हो चुकी है।



उनके वारिसों ने फिर से कोर्ट में अपील कर दी। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 17 नवंबर को डीसी व सीटीएम की सरकारी गाड़ियों की कुर्की के वारंट जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों गाड़ियों को 19 नवंबर को प्रस्तुत करना होगा।



ये हैं कोर्ट के आदेश



मुआवजा का भुगतान न होने पर कोर्ट ने डीसी व सीटीएम की सरकारी गाड़ी कुर्क कर 19 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।

  share
apne vichaar
post a comment
name:
email:
select your language:     Hindi Roman     Hindi Phonetic     English
comment:
code: