50 रु. प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा
शिमला. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत रेग्यूलर, एडहॉक, पार्टटाइम, कांट्रेक्ट, दिहाड़ीदार, बोर्ड, कॉपरेरेशन में कार्यरत कर्मचारियों से साल भर में 50 रुपए प्रीमियम लिया जाएगा। इसकी एवज में उनका 2 लाख का बीमा होगा।
प्रधान सचिव वित्त अजय त्यागी ने विभागाध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि प्रीमियम के 50 रुपए की राशि नवंबर के वेतन से काटकर सरकारी खाते में जमा करवाएं। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत 2.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
स्कीम का फायदा वे कर्मचारी भी उठा पाएंगे जिनकी अनुबंध, दिहाड़ीदार, पार्टटाइम और नियमित तौर पर सिर्फ एक साल की नौकरी हुई है। वित्त विभाग इस स्कीम को चलाएगा। विभिन्न विभागों से जमा हुई रकम के लिए वित्त विभाग ने एक खाता बनाया है। स्कीम के तहत मुआवजा मांगने वाले कर्मचारी/उसके परिजनों के आवेदन को वित्त विभाग तीन—चार दिन में निपटाएगा। विभागाध्यक्ष कर्मचारी/परिजनों (नॉमनी) से कुछ औपचारिकताएं पूरी करवाने के बाद बीमा के भुगतान का मामला वित्त विभाग को भेजेगा।
स्कीम के फायदे
सरकार की बनाई इंश्योरेंस स्कीम में किसी भी किस्म की दुर्घटना, बाढ़, सर्पदंश, भूकंप या मानसून की चपेट में आने से होने वाली मौत या गंभीर चोट आने पर 2 लाख का मुवावजा मिलेगा। किसी दुर्घटना के कारण कार्य करने लायक स्थिति में नहीं रहने और किसी दुर्घटना या अन्य कारण से आंख गंवाने पर भी 2 लाख का मुवावजा मिलेगा। कर्मचारी को बीमा कवर 24 घंटे हर तरह की दुर्घटना पर मिलेगा।










