प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन अधिकारी को दो साल कैद
चंडीगढ़. भ्रष्टाचार के मामले में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन अधिकारी केएल गांधी को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है।
फाइल पास करने के लिए ली थी रिश्वत
अदालत ने गांधी पर सजा के अतिरिक्त 9500 रुपए जुर्माना भी किया है। गांधी को 40 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने गांधी को इस मामले में दोषी करार दिया था। जबकि सह आरोपी क्लर्क नूरुद्दीन को बरी कर दिया था। वर्ष 2006 के दायर मामले के अनुसार एमएस शांति ट्रेवल एजेंसी के पार्टनर आनंद यादव ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन अधिकारी केएल गांधी फाइलें पास करने के नाम चार लाख रुपए मांग रहे हैं।
सीबीआई 29 अप्रैल 2006 को ट्रैप लगाकर केएल गांधी के पियन सोहन लाल को रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ दबोच लिया था। सोहन लाल ने सीबीआई को बताया था कि उसे रुपए लेने के लिए केएल गांधी ने कहा था।










