लूट के आरोपियों को दस-दस साल की सजा
करनाल. 11 मार्च 2009 को करनाल से भैणीखुर्द के बीच झेलम एक्सप्रेस में लूट करने के आरोप में कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपियों को गुरुवार को भी एक अन्य मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
रेलवे पुलिस में दर्ज इस केस के आईओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि झेलम एक्सप्रेस में लूट करने के आरोप में भीमा, सतीश, रणधीर, अनिल को न्यायाधीश आरके डोगरा की फास्टट्रेक कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को दस-दस साल की सजा व दो-दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 11 मार्च 2009 को करनाल व भैणीखुर्द के बीच झेलम एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ लूटपाट की थी। जीआरपी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।










