श्रम उप संचालक भोई निलंबित
बिलासपुर. बालको में चिमनी हादसे के मामले में शासन ने बिलासपुर के श्रम विभाग के प्रभारी उप संचालक रज्जू कुमार भोई को निलंबित कर दिया है। कोरबा कलेक्टर ने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर कार्रवाई की अनुशंसा श्रम सचिव से की थी। इस मामले में पूर्व में श्रम आयुक्त को निलंबित किया जा चुका है।
बालको में 23 सितंबर को निर्माणाधीन चिमनी ढहने से दर्जनों मजदूरों की मौत हो गई थी। हादसे के समय और हादसे के बाद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में बुधवार को श्रम विभाग मंत्रालय ने बिलासपुर जिले के प्रभारी उप संचालक श्रम विभाग रज्जू कुमार भोई को निलंबित कर दिया। वे कोरबा जिले के प्रभार थे। कोरबा कलेक्टर ने श्रम सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि इतने बड़े हादसे के बाद भी श्रम आयुक्त व श्रम उप संचालक ने घटनास्थल का अवलोकन करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने न ही घटना के बारे में कोई जानकारी ली और मौके पर पहुंचे। दोनों अफसरों का कहना था कि उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है।
करीब हफ्ते भर पहले इस मामले में शासन ने श्रम आयुक्त सत्यप्रकाश वर्मा को सस्पेंड कर दिया था। आज दूसरे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंत्रालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्री भोई का मुख्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। उनके स्थान पर हाईजिन प्रयोगशाला रायपुर में पदस्थ मनीष कुमार श्रीवास्तव को उप संचालक कार्यालय बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
फैक्ट्री एक्ट का अपराध दर्ज नहीं
बालको हादसे मामले में अभी तक फैक्ट्री एक्ट के तहत अपराध दर्ज नहीं किया गया है। अब तक फैक्ट्रियों में होने वाले हर हादसे में इस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन बालको चिमनी हादसे में दर्जनों लोगों की जान जाने के बाद भी इसे लेकर बरती जा रही नरमी समझ से परे है। कोरबा के अलावा बिलासपुर के सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज करने की मांग उठाई थी।










