कुर्बान की रिलीज पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय का इंकार
मुंबई.
मुंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म कुर्बान की रिलीज पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया है। फिल्म कल प्रदर्शित होने जा रही है और फिल्म के दो गीतों को आपत्तिजनक और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गयी थी१
मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्न कुमार ने सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अली देदवानी की याचिका पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार करते हुए फिल्म के निर्माता और अन्य को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया और सुनवाई १४ जनवरी तक स्थगित कर दी गई ।
श्री देदवानी ने अर्जी में आरोप लगाया है कि .शुक्रान अल्लाह वल्लाह . और .ला फतह इल्लाह. गीतों का फिल्मांकन आपत्तिजनक है। उन्होंने अनुरोध किया था कि अदालत निर्माता को यह गीत फिल्म से काटने का निर्देश दे और गीत न काटने की सूरत में फिल्म का प्रदर्शन
रोका जाये।
सैफ अली खान और करीना कपूर की प्रमुख भूमिकाओं वाली फिल्म इसके उन पोस्टरों को लेकर भी विवाद में है जिनमें करीना कपूर की नंगी पीठ दर्शायी गयी है और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में फिल्म के पोस्टर फाडने के अलावा करीना के घर पर एक साड़ी तक भेजी थी।











