जेडीए ने कराया धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जोधपुर. जोधपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार (पश्चिम) की ओर से रातानाडा थाने में जेडीए के निलंबित कनिष्ठ लिपिक और चौपासनी जागीर क्षेत्र में स्थित एक प्लॉट के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है।
तहसीलदार हिम्मताराम की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार जेडीए के कनिष्ठ लिपिक अशोक गिरि ने चौपासनी जागीर में एक आवासीय भूखंड के मालिक जयपालसिंह राठौड़ ने मिलीभगत कर उसकी लीज डीड में कांट—छांट कर दी। बाद में आरोपी लिपिक ने खसरा नंबर 42 में 613 वर्ग गज जमीन के मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2 लाख 15 हजार रुपए व्यावसायिक शुल्क के रूप में जमा करवा दिया। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ।
गौरतलब है कि आरोपी लिपिक को एक अन्य मामले में जेडीए आयुक्त ने पांच दिन पहले ही निलंबित किया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 465, 467, 468, 477क एवं 120 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
इस संबंध में जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि अब तक जेडीए में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती थी, लेकिन पहली बार जेडीए ने गड़बड़ी में शामिल प्लॉट मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है।










