जिले में धारा 144 लागू
दुर्ग. अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी। धरना, रैली व जुलूस पर भी लगी रोक। निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद कलेक्टर ठाकुर रामसिंह ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया है।
जिले में अब धरना, रैली व जुलूस पर पाबंदी लग गई है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती व अन्य शस्त्र लेकर सावर्जनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोई सभा नहीं कर सकता। रैली जुलूस व धरना का आयोजन भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भादसं के तहत कार्रवाई की जाएगी।










