छह हत्यारोपियों को उम्रकैद
भास्कर न्यूज & पानीपत
एडीजे सरीता गुप्ता की अदालत ने २००७ में एक डाक्टर की गोली मारकर हत्या करने की मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को इस मामले में छह हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस—दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इसके साथ ही हत्यारोपियों को पनाह देने वाले चार आरोपियों को दो—दो साल की सजा सुनाते हुए चार—चार हजार रुपए का जुर्माना किया है।
जानकारी के अनुसार 10 सितंबर 2007 को समालखा में डा. वेद प्रकाश नासा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में चुलकाना निवासी सोनू, नरेश, प्रवीण, बिहोली निवासी खुशीराम, ताहरपुर निवासी कुलदीप, उकलाना करनाल निवासी दिनेश पर थाना समालखा में मामला दर्ज किया गया था। थाना समालखा पुलिस ने इन छह आरोपियों पर धारा 302 तथा 120 -बी के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में वीरवार को एडीजे सरीता गुप्ता की अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दस—दस हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें दो—दो माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
पनाह देना पड़ा भारी : डा. वेदप्रकाश नासा के हत्यारों को पनाह देना बिहोली वासी सतीश और माया तथा ताहरपुर वासी संदीप और छोटी को भारी पड़ गया। सरीता गुप्ता ने चारो को गंभीर दोषी मानते हुए दो—दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त चारों आरोपियों पर चार—चार हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें एक-—एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़
सकती है।










