1.80 लाख का क्लेम देना होगा मुआवजा भी
भास्कर न्यूज & हिसार
जिला उपभोक्ता फोरम ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से आदमपुर स्थित द आदर्श कोआपरेटिव सोसायटी को बीमा क्लेम के 1 लाख 80 हजार 225 रुपए देने का आदेश दिया है। इसके अलावा सोसायटी को 5000 रुपए मुआवजा व विधिक खर्च भी एक माह के अंदर ही देना होगा। आदमपुर स्थित सोसायटी के सक्रिय सदस्य रामकुमार ने फोरम में 20 अक्टूबर 2006 को शिकायत की थी कि सोसायटी की बस चोरी हो गई, फिर भी कंपनी क्लेम का पैसा नहीं दे रही है। उसने बताया था कि एचआर-39/३९९५ नंबर की सोसायटी की बस का उक्त कंपनी ने 28 फरवरी 2005 से 27 फरवरी 2006 तक के लिए बीमा किया था। बीमे की राशि 2 लाख 67 हजार थी। 23 फरवरी 2006 को सोसायटी की बीमित बस आदमपुर स्थित अनाज मंडी से चोरी हो गई। सोसायटी की तरफ से 24 फरवरी 2006 को इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। उपभोक्ता का कहना था कि जब उसने कंपनी को कंप्लीट डाक्यूमेंट के साथ पत्र भेजकर क्लेम का दावा किया तो दावे को नकार दिया गया। मामला जब जिला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा तो दोनों पक्षों की सुनने के बाद फोरम ने पहले के एक मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि चूकि गाड़ी बीमित समय समाप्त होने के ठीक पहले गायब हुई है, इसलिए बीमा राशि का दस प्रतिशत कम करके आकलन किया जाएगा। इस तरह आकलित राशि 2 लाख 40 हजार 300 रुपए का 75 प्रतिशत यानी 1 लाख 80 हजार 225 रुपए सोसायटी को देने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिया गया।










