महिला और प्रेमियों को 20 साल की सजा
रोहतक & बड़ा बाजार में पति की हत्या की दोषी महिला और उसके दो प्रेमियों को कोर्ट ने बीस-बीस वर्ष की सजा सुनाई है। दोषियों को 1500-1500 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा।
छह जून 2006 को बड़ा बाजार निवासी शशि बाला ने अपने प्रेमी अमित और अनिल के साथ मिलकर पति राजकुमार को रस्सी से गला घोंट कर मौत के घाट उतारा था। शशि बाला ने राजकुमार को फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि हत्या को आत्महत्या में बदला जा सके। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, तो हत्या की पुष्टिï हो गई। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस लांबा की कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश ने इस केस में तीनों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल कैद सजा सुनाई है।
दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद
उधर कलानौर खंड के गांव निंगाना में एक युवक की हत्या के मामले में एएसजे एचएस दहिया की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। निंगाना निवासी राजकुमार उर्फ मोगली और विनोद उर्फ शेरू ने 20 फरवरी 2007 को गांव के ही एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था।











