न्यास ने रिव्यू स्वीकार कर पट्टे निरस्त किए
जोधपुर. जोधपुर विकास प्राधिकरण ने सुनील बेदी एवं सतीश बेदी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका स्वीकार कर चौपासनी निवासी श्रीमती मीरा वगैरहा के हक में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत जारी पट्टे गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त करने के मामले को प्रथम दृष्टया अनुचित ठहराते हुए इन पट्टों को निरस्त कर उन्हें जेडीए में समर्पित करने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञात रहे कि इस प्रकरण में बेचानकर्ता ने सुनील बेदी वगैरहा को इकरार नामे के जरिए बेचान कर दिया। बेदी ने जेडीए में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत पट्टा प्राप्त करने की कार्रवाई की।
चूंकि यह भूमि 500 वर्ग गज से अधिक है इसलिए ले आउट अनुमोदन करने के पहले राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए पत्रावली राज्य सरकार के पास विचाराधीन थी। इसके बाद खातेदार ने उक्त भूमि को पुन : मीरा वगैरहा को बेच दिया। मीरा वगैरहा की ओर से उसके आम मुख्तयार जितेंद्र सिंह ने तत्कालीन यूआईटी से भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत कार्रवाई कर पट्टे प्राप्त कर लिए थे। इसकी जानकारी होने पर सुनील बेदी ने मीरा वगैरहा के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था।










