जहर खिलाने के मामले में पति को पांच साल की सजा
फरीदाबाद. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता को जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप में दोषी पति को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सास, ससुर, जेठ व जेठानी को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
थाना ओल्ड में 14 नबंवर 2007 को बल्लभगढ़ निवासी ममता अग्रवाल ने बताया था कि उसकी शादी 15 नवंबर 2002 को मंडावली दिल्ली निवासी देवेंद्र के साथ हुई थी। उसके ससुराल वाले उसे अधिक दहेज लाने को लेकर परेशान करते थे। 12 नवंबर 2002 को उसके पति ने अपने अन्य परिजनों के कहने पर उसको जहरीला पदार्थ खिला दिया और उसको उसके मायके छोड़ गए।
उसकी हालत खराब होने पर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर पति देवेंद्र सहित ससुर बिजेंद्र, सास मंजू, जेठ जितेंद्र व जेठानी नीलम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शनिवार को अदालत ने देवेंद्र को पांच, व अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई।










