राड़ा की गिरफ्तारी के लिए मारे छापे
हिसार. विजिलेंस पुलिस ने नगर परिषद प्रधान बिहारी लाल राड़ा की गिरफ्तारी के लिए शनिवार को शहर में कई जगह छापामारी की। विजिलेंस ने राड़ा के दिल्ली भागने की आशंका के चलते हांसी व रोहतक में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। नगर परिषद के टेंडर घोटाले में पुलिस को राड़ा की तलाश है।
हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से राड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद विजिलेंस ने राड़ा की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। शनिवार को सुबह विजिलेंस के डीएसपी हेतराम के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया। दोनों टीमें अलग-अलग गाड़ियों में राड़ा के संभावित ठिकानों पर रेड मारने के लिए चल दी। इन टीमों ने दो-तीन बार तो राड़ा के घर पर दबिश दी।
साथ ही राड़ा के भाई रामनिवास राड़ा के फार्म हाउस पर चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में भी विजिलेंस ने छापा मारा। राड़ा परिवार का एक कार्यक्रम महावीर कॉलोनी के मंदिर में भी चल रहा था। वहां पर बिहारी लाल राड़ा की आने की संभावना को देखते हुए विजिलेंस की टीम वहां भी पहुंची, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। विजिलेंस टीम ने हांसी में भी एक जगह छापा मारा, लेकिन वहां भी राड़ा का सुराग नहीं लगा।
रात तक करते रहे प्रयास
छापामारी की इस पूरी कार्रवाई के दौरान विजिलेंस को एक गाड़ी में राड़ा के होने की सूचना मिली। तब विजिलेंस ने हांसी व रोहतक में नाकेबंदी कराकर गाड़ी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बावजूद विजिलेंस के हाथ कुछ नहीं लगा। देर रात समाचार लिखे जाने तक छापेमारी चलती रही। डीएसपी हेतराम ने बताया कि राड़ा को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
क्या है मामला
तीन साल पूर्व शहर में नगर परिषद ने 26 विकास कार्र्यो के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। नप प्रधान बिहारी लाल राड़ा ने बिना किसी औपचारिकता के 43 विकास कार्र्यो के टेंडर आवंटित कर दिए थे। इस पर पूर्व प्रधान अरविंद खरींटा ने भारी अनियमितता बरते जाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। खरींटा ने इस मामले की शिकायत विजिलेंस और हाईकोर्ट में की।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस ने मामले की जांच की और जांच में बिहारी लाल राड़ा सहित दर्जनों अन्य कर्मचारी व ठेकेदारों को आरोपी बनाया। विजिलेंस ने राड़ा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। इस साल सितंबर में राड़ा ने हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली लेकिन 17 नवंबर को मामले की दोबारा सुनवाई में अदालत ने राड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अंतरित जमानत भी रद़्द कर दी। इसके बाद राड़ा की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए।










