दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
पानीपत.एडीजे एके जैन की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगा कर बलात्कार करने के मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष की सजा की है। यही नहीं वारदात में शामिल अन्य तीन आरोपियों को भी सात सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार राजीव कालोनी वासी एक व्यक्ति ने 23 नवंबर 2006 को थाना शहर में शिकायत दर्ज करवाई कि 22 नवंबर को उसके पड़ोस में रहने वाली प्रेमलता नामक महिला उसकी लड़की शगुफ्ता को घर से बुला कर ले गई थी। शाम को जब वह प्रेमलता के घर अपनी लड़की के बारे में पूछने के लिए गया तो प्रेमलता से कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिला।
इस शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने कार्रवाई के तहत 5 जनवरी, 2007 को पुलिस ने शगुफ्ता को गौरव के साथ बस अड्डे से पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस पूछताछ में शगुफ्ता ने बताया कि 22 नवंबर को उसकी पड़ोसन शिबाखान उसे अपने साथ गौरव के घर ले गई थी।
जहां पर गौरव ने उसके बलात्कार किया और उसके बाद उसे चंडीगढ़ ले जाकर उससे शादी कर ली थी। शनिवार को अदालत ने राजीव कालोनी के गौरव उसके भाई तरुण, मां प्रेमलता और पड़ोसी शिबाखान को दोषी भी करार दिया था। सोमवार को एडीजे एके जैन की अदालत ने बलात्कार के मुख्य आरोपी गौरव को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में गौरव को 6 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। गौरव के भाई तरुण, मां प्रेम लता और शिबाखान को भी अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। तीनों को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है, जुर्माना न भरने की सूरत में तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।










