अवैध खनन पर पेश किया जवाब
जोधपुर. केरू के खसरा संख्या 812 तथा बड़ली के खसरा संख्या 5 में पिछले कई वषों से हो रहे अवैध खनन के मामले में सोमवार को खान विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रामेश्वर लाल जांगीड़ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन मामले में विभाग की ओर से 40 लोगों के विरुद्ध इस्तगासे पेश किए गए हैं।
विभाग ने अवैध खनन स्थल से 102 ब्लॉक नग खनिज सैंड स्टोन, 6 क्रेन, 3 ट्रैक्टर, एक ट्रक तथा 18 सौ औजार जब्त किए हैं। अवैध खनन करने वालों से पैनल्टी के रूप में 6 लाख 48 हजार 644 रुपए भी वसूल किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला तथा न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने पिछले बुधवार को अमरसिंह व राणसिंह की ओर से दायर जनहित चायिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में पेश हुए खान सचिव गोविंद शर्मा तथा शहर पुलिस अधीक्षक महेश गोयल को 8 फरवरी तक अवैध खनन रोकने के मामले में ठोस कार्रवाई के साथ विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए थे।
सरकार की ओर से हाईकोर्ट के दिए गए आदेशों की पालना में कहा गया कि 16 दिसंबर 2009 को अवैध खनन रोकने के लिए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक, भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त निदेशक, पीएचईडी के अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता व वन संरक्षक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अवैध खनन क्षेत्र में नियमानुसार पट्टे जारी करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा बड़ली के खसरा नंबर 5 में 521 बीघा व 15 बिस्वा जमीन जेडीए को हस्तांतरित कर दी गई है।
पुलिस चौकी खोली
अतिरिक्त महाअधिवक्ता जांगीड़ ने अपने जवाब में कहा कि पूर्व में सरकार ने अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से खनन क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। इस चौकी के लिए सरकार ने 11 लाख का बजट भी पास कर दिया है। सोमवार को ही देर शाम तक चौकी स्थापित कर दी गई।










