७५ पैसे के बदले देने पड़े एक हजार रुपए
सिलेंडर डिलेवरीमैन द्वारा एक उपभोक्ता से 75 पैसे अधिक लेना और अकड़ में उसकी रसीद भी दे देना रसोई गैस एजेंसी संचालक को एक हजार रुपए अधिक देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मामले के अनुसार बंूदी निवासी सत्यनारायण ने उपभोक्ता मंच में 4 अगस्त 2008 को परिवाद पेश कर बताया कि उसने 11 जून 08 को खोजागेट से सिलेंडर लिया जिसकी कीमत 353 रुपए 25 पैसे थे। उसने डिलीवरीमैन को 353 रुपए 50 पैसे देने चाहे तो उसने नहीं लिए और उपभोक्ता 354 रुपए देकर सिलेंडर लेना पड़ा। डिलीवरीमैन ने 354 रुपए प्राप्त करने की रसीद भी दे दी। इसी तरह उपभोक्ता के घर पर 11 जुलाई 08 को सिलेंडर आया तो डिलेवरीमैन 355 रुपए लेकर सिलेंडर देकर गया। मंच के दोनों पक्षों को सुनने के बाद अरुण गैस एजेंसी का सेवा दोष मानते हुए अधिक लिए 75 पैसे वापस लौटाने का आदेश दिया। साथ ही 500 रुपए मानसिक संताप व 500 रुपए परिवाद खर्च भी अदा करने का आदेश दिया।











