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हाईकोर्ट से सजा पाने के बाद भी दे रहा था ड्यूटी, फोर्स से बर्खास्त

 
Source: भास्कर न्यूज   |   Last Updated 05:00(10/02/12)
 
 
 
 
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चंडीगढ़. पत्नी के कत्ल में हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पा चुके सब इंस्पेक्टर रविंदर सिंह की थानेदारी जारी थी। हाईकोर्ट का फैसला आने के 3 महीने बाद तक वह ड्यूटी दे रहा था। भास्कर ने इस मसले को गंभीरता से उठाया, जिसके बाद आईजी प्रदीप श्रीवास्तव ने एसआई रविंदर सिंह की दबी हुई फाइल पर नजर डाली। इसके बाद एसएसपी नौनिहाल सिंह ने वीरवार को एसआई रविंदर को फोर्स से बर्खास्त कर दिया।

20 जनवरी से एसएसपी ऑफिस में थी फाइल

इसके पहले तक हाईकोर्ट के आदेश और उन पर एक्शन लेने की फाइल 20 जनवरी से एसएसपी ऑफिस में ही पड़ी थी। हालांकि एसएसपी नौनिहाल सिंह के मुताबिक उन्हें खुद ही इस फाइल की कोई जानकारी नहीं थी। जिस कारण एक्शन लेने में देरी हुई।

क्या था केस

1 मार्च 1998 को दायर मामले के मुताबिक रविंदर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी की हत्या करने का केस दर्ज किया गया था। जिला अदालत से रविंदर को बरी कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे पत्नी के कत्ल का दोषी करार दिया था।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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